जालोर में युवाचार्य अभयदास महाराज को जान से मारने की धमकी — “ऑपरेशन धरकरभर” में दो आरोपी गिरफ्तार, शहर में तनाव

By Shravan Kumar Oad

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Police arrests two accused in Jalore for issuing death threats to Yuvacharya Abhaydas Maharaj during Operation Dharkarbhar amid rising tensions in the city.

जालोर (श्रवण कुमार ओड़)। जालोर शहर में आयोजित धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम के दौरान पूज्य युवाचार्य अभयदास जी महाराज को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना से शहर में तनाव फैल गया और हिन्दू संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने “ऑपरेशन धरकरभर” के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

धार्मिक प्रवचन के दौरान भड़काई गई भावनाएं

जालोर शहर में इन दिनों युवाचार्य अभयदास महाराज के नेतृत्व में धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महाराज अपने बेबाक और तथ्यपरक विचारों के लिए जाने जाते हैं तथा धर्मांतरण, नशामुक्ति, गौ-संरक्षण और राष्ट्र जागरण जैसे विषयों पर खुले मंच से वक्तव्य दे रहे हैं।

दिनांक 17 जुलाई को महाराज के फेसबुक लाइव प्रवचन के दौरान दो युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और धमकीपूर्ण टिप्पणियां की गईं। इन कमेंट्स में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने और स्वयं महाराज को जान से मारने की धमकियां दी गईं।

“ऑपरेशन धरकरभर” के तहत बड़ी कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार के निर्देशन, जालोर पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचंद्र यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मोटाराम गोदारा एवं वृताधिकारी श्री गौतम जैन के सुपरविजन तथा कोतवाली थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार आरोपी हैं:

  1. शाहरुख खान, पुत्र आज़ाद खान, उम्र 25 वर्ष, निवासी संजय नगर, जालोर
  2. शेर मोहम्मद, पुत्र अज़ीज मोहम्मद, उम्र 47 वर्ष, निवासी केजीएन कॉलोनी, जालोर

दोनों को साइबर सेल की मदद से चिन्हित कर रात में दबिश देकर हिरासत में लिया गया।

FIR दर्ज, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

कोतवाली थाने में FIR संख्या 226/2025 दर्ज की गई है। आरोपियों पर निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं:

  • भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं: 299, 351(2), 351(3)
  • भारतीय दंड संहिता की धाराएं: 153A (सम्प्रदायों में वैमनस्य), 295A (धार्मिक भावना को ठेस), 506 (धमकी), 505(2) (अफवाह फैलाना), 120B (षड्यंत्र)
  • आईटी एक्ट 2000 की धाराएं भी लगाई गई हैं

हिन्दू संगठनों का विरोध प्रदर्शन

इस घटना के विरोध में बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू जागरण मंच जैसे संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार रात करीब 10:30 बजे कोतवाली थाने के बाहर एकत्रित हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रमुख मांगें:

  • युवाचार्य अभयदास महाराज को Z+ सुरक्षा
  • आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई
  • सोशल मीडिया पर धर्मविरोधी नेटवर्क पर निगरानी स्थापित करना

पुलिस प्रशासन की अपील और सख्त रुख

थानाधिकारी अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की भड़काऊ, आपत्तिजनक या धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने और किसी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है।

यह केवल एक व्यक्ति नहीं, संस्कृति पर हमला है

युवाचार्य अभयदास महाराज आज की युवा पीढ़ी को धर्म, राष्ट्र और संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध ऐसी धमकियाँ केवल एक साधु पर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति पर सीधा हमला हैं। यदि इस प्रकार की घटनाओं को प्रशासन द्वारा समय रहते नहीं रोका गया, तो इसके सामाजिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

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