दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने का मौका! 30 सितम्बर तक करना होगा आवेदन

By Shravan Kumar Oad

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Temporary firecracker shop license applications open in Jalore district for Diwali 2025, deadline set for 30th September at District Collector’s office.

जालोर।
दीपावली जैसे-जैसे करीब आ रही है, आतिशबाजी के शौकीनों और पटाखा बेचने वालों की हलचल तेज हो गई है। इसी बीच जिला प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। जालोर जिले में आतिशबाजी की अस्थाई दुकान लगाने के लिए लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 तय की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि इच्छुक आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय, विधि एवं न्याय अनुभाग, जालोर में जमा करा सकते हैं। आवेदन केवल कार्य दिवसों में और कार्यालय समय पर स्वीकार होंगे।

📑 आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावेज़ जरूरी?

पटाखों की अस्थाई दुकान लगाने के लिए आवेदन पत्र के साथ ये कागज़ जमा करने होंगे:

  • प्रस्तावित स्थल का ब्लूप्रिंट मानचित्र – 3 प्रतियां
  • स्थल के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज़ (500 रुपये के स्टाम्प पर किराया चिट्ठी/पट्टा की प्रमाणित प्रति/रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति)
  • 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
  • अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) का बिल
  • आवेदन पत्र की तीन प्रतियां

सभी दस्तावेजों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, वरना आवेदन रद्द हो जाएगा।

⏳ कब तक और कहां जमा होगा आवेदन?

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार)
  • जमा करने का स्थान: जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर
  • अंतिम अवसर: इसके बाद 4 अक्टूबर 2025, शुक्रवार तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
  • 4 अक्टूबर के बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा।

⚖️ किस नियम के तहत मिलेंगे लाइसेंस?

प्रशासन ने साफ किया है कि दीपावली पर्व पर अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र विस्फोटक नियम, 2008 के तहत जारी किए जाएंगे। केवल उन्हीं लोगों को अनुमति मिलेगी, जिन्होंने नियमों के अनुसार आवेदन और जरूरी दस्तावेज़ पूरे किए होंगे।

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